SC ST OBC UR Apply महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 100 दिन का रोजगार
विवरण
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक रोजगार योजना जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार के अकुशल सदस्यों को स्वेच्छित काम के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करती है। 18 वर्ष से अधिक आयु और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक को आवेदन की तारीख से 15 दिनों के भीतर गारंटीकृत रोजगार प्राप्त होता है।
पारिश्रमिक आवेदक के बैंक खाते/डाकघर खाते में सीधे जमा की जाती है। मजदूरी का भुगतान एक सप्ताह के भीतर या अधिकतम पंद्रह दिनों के भीतर किया जाता है। पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से भुगतान किया जाता है। मनरेगा शत-प्रतिशत शहरी आबादी वाले जिलों को छोड़कर पूरे देश में लागू है।
फ़ायदे
- आवेदक को आवेदन की तारीख से 15 दिनों के भीतर गारंटीकृत रोजगार प्राप्त होता है।
- आवेदक को उसके निवास के 5 किलोमीटर के दायरे में या ब्लॉक के अंतर्गत काम उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है। यदि आवेदक कार्यस्थल से 5 किमी से अधिक दूर रहता है, तो वह यात्रा और निर्वाह भत्ते (न्यूनतम वेतन का 10%) का हकदार होगा।
- पारिश्रमिक का भुगतान एक सप्ताह के भीतर या अधिकतम पंद्रह दिनों के भीतर किया जाता है। पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से भुगतान किया जाता है।
- प्रत्येक कार्यस्थल पर छाँव, पेयजल और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जाती है।
दिव्यांग व्यक्तियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल:
- उपयुक्त कार्यों की पहचान
- जागरूकता और विशेष प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए दिव्यांग व्यक्तियों को संगठित करना
- बड़ी ग्राम पंचायतों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त कार्यों की पहचान
- कार्यस्थलों पर पीने का पानी उपलब्ध कराने और शिशुगृह आदि के प्रबंधन का कार्य देने में वरीयता
- कार्यस्थलों पर औजारों और उपकरणों/सुविधाओं को उपलब्ध कराना
- दिव्यांग व्यक्तियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना
- ऐसे परिवारों के लिए 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान
- विशिष्ट रंग का जॉब कार्ड प्रदान करना
वरिष्ठ नागरिकों के मामले में विशेष ध्यान और प्रावधान:
- विशिष्ट वरिष्ठ नागरिक समूहों का गठन किया जा सकता है, और उन्हें ऐसे विशेष कार्य दिए जाते हैं जिनमें कम शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है।
आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के मामले में विशेष ध्यान और प्रावधान:
- इन व्यक्तियों को प्रदान किया जाने वाला विशेष जॉब कार्ड इन परिवारों के विस्थापित रहने तक वैध रहेगा और जैसे ही वे अपने मूल निवास स्थान पर लौटेंगे, कार्ड की वैधता समाप्त हो जाएगी।
पात्रता
- आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।
अपवाद
अनुपलब्ध/लागू नहीं
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
ऑफलाइन (सी.एस.सी. के माध्यम से)
स्टेप 1:पंजीकरण के लिए आवेदन सादे कागज पर स्थानीय ग्राम पंचायत को दिया जा सकता है। कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से पंचायत सचिव या ग्राम रोजगार सहायक के समक्ष उपस्थित हो सकता है और पंजीकरण के लिए मौखिक अनुरोध कर सकता है, और इस मामले में आवश्यक विवरण ग्राम रोजगार सहायक या पंचायत सचिव द्वारा नोट किए जाएंगे।
पंजीकरण के लिए आवेदन में परिवार के उन वयस्क सदस्यों के नाम होने चाहिए जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं। आवेदन में उम्र, लिंग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की स्थिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) संख्या, आधार संख्या, गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) की स्थिति और बैंक/डाकघर खाता संख्या (यदि कोई खाता हो) जैसे विवरण मौजूद होने चाहिए।
स्टेप 2:ग्राम पंचायत (जी.पी.) निम्नलिखित विवरणों का सत्यापन करेगी:
क्या परिवार वास्तव में एक इकाई है जैसा कि आवेदन में कहा गया है।
क्या आवेदक परिवार संबंधित ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी है।
क्या आवेदक परिवार के वयस्क सदस्य हैं।
सत्यापन की प्रक्रिया यथाशीघ्र या ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्त होने के एक पखवाड़े के भीतर किसी भी स्थिति में पूरी की जाएगी।
स्टेप 3:सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने वाले परिवार के सभी विवरण पंचायत सचिव या ग्राम रोजगार सहायक (जी.आर.एस.) या राज्य सरकार द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा एम.आई.एस. (नरेगा सॉफ्ट) में दर्ज किए जाएंगे।
स्टेप 4:यदि कोई परिवार पंजीकरण के लिए पात्र पाया जाता है, तो ग्राम पंचायत, आवेदन के एक पखवाड़े के भीतर, परिवार को जॉब कार्ड जारी करेगी। जॉब कार्ड को आवेदक परिवार के सदस्यों में से किसी एक को ग्राम पंचायत के कुछ अन्य निवासियों की उपस्थिति में सौंपा जाना चाहिए। जॉब कार्ड का प्रारूप योजना दिशानिर्देशों के अनुलग्नक-5 में दिया गया है।
पंजीकरण के लिए आवेदन का विस्तृत प्रारूप योजना दिशानिर्देशों के अनुलग्नक-3 में दिया गया है।
*ग्राम पंचायत (जी.पी.) कार्यालय में पूरे साल पंजीकरण किए जाएंगे।
*पंजीकरण के लिए आवेदन परिवार की ओर से किसी भी वयस्क सदस्य द्वारा किया जाना चाहिए।
आवेदन करें
आवश्यक दस्तावेज़
- आवेदक का फोटो।
- आवेदक के घर के समस्त नरेगा जॉब कार्ड आवेदकों के नाम, आयु एवं लिंग
- ग्राम का नाम, ग्राम पंचायत, प्रखंड
- पहचान का प्रमाण (राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार, पैन)
- आवेदक एस.सी. / एस.टी. /इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) /भूमि सुधार (एल.आर.) का लाभार्थी है अथवा नहीं इसका विवरण
- नमूना हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान