CG Berojgari Bhatta Yojana बेरोजगारी भत्ता योजना रूपये 2500/- प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता

CG Berojgari Bhatta Yojana बेरोजगारी भत्ता योजना रूपये 2500/- प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता

बेरोजगारी भत्ता योजना

छत्तीसगढ़ राज्य के षिक्षित बेरोजगारों को दिनांक 01.04.2023 से रूपये 2500/- प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की योजना स्वीकृत की गई है। जिसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु रूपये 550 करोड़ का प्रावधान किया गया है।


बेरोजगारी भत्ता हेतु पात्रता की शर्तें निम्नानुसार हैः-

  • आवेदक, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो।
  • आवेदन किये जाने वाले वर्ष की 01 अप्रैल को, आवेदक की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष तक हो।
  • आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से, न्यूनतम हायर सेकेण्डरी (12वीं) परीक्षा उत्तीर्ण हो।
  • छत्तीसगढ़ के किसी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में पंजीकृत हो एवं आवेदन के वर्ष की 01 अप्रैल को हायर सेकेण्डरी अथवा उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो।
  • आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्त्रोत न हों एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपये 2,50,000/- से अधिक न हो।

बेरोजगारी भत्ता हेतु अपात्रता की शर्तेंः-

  • यदि किसी परिवार के एक से अधिक सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्रता की शर्तों को पूर्ण करते हैं तो परिवार के एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भत्ता उस सदस्य को स्वीकृत किया जायेगा जिसकी उम्र अधिक हो। उम्र समान होने की स्थिति में रोजगार कार्यालय में पहले पंजीयन कराने वाले सदस्य को बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र किया जाएगा। उम्र और रोजगार पंजीयन की वरिष्ठता दोनो समान होने की स्थिति में उस सदस्य को पात्र किया जाएगा जिसकी शैक्षणिक योग्यता अधिक हो।
  • आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या गु्रप-डी को छोड़कर, अन्य किसी भी श्रेणी की नौकरी में होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होगा।
  • यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है, परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होगा।
  • पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे।
  • ऐसे पेंशनभोगी जो 10,000 रूपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं, उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे।
  • ऐसे परिवार जिन्होंने पिछले असेस्मेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे।
  • अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टड एकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे।

बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदन की प्रक्रियाः-

छत्तीसगढ़ राज्य के पात्र इच्छुक आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता के लिए पोर्टल berojgaribhatta.cg.nic.in/ में ऑनलाईन आवेदन करना होगा। केवल ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे।


बेरोजगारी भत्ता योजना के लाभान्वितों की वर्गवार एवं अंतरित राशि की जानकारी:-

क्र.माहसामान्यअ.पि.वर्गअनु.जातिअनु. जनजातियोगअंतरित राशि
1.अप्रैल 2023377334833113321632766,26516,56,62,500
2.मई 202362395453217494273421,05,60732,38,30,000
3.जून 202371086142118842293661,16,73731,77,37,500
4.जुलाई 202377846375619653314321,22,62532,25,17,500
5.अगस्त 202387136723621196331261,29,88634,60,40,000
6.सितम्बर 202387136998621866348751,35,44035,39,42,500
7.अक्टूबर 202376537106122093341941,35,00133,73,87,500
8.नवंबर 202371237056421645338171,33,14933,28,72,500
कुल249,99,90,000

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